नामांतरण हेतु आवेदन फॉर्म / आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना
हस्तान्तरण के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज
- "हक अंतरण करने का साधन" में चयनित दस्तावेज (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
- रजिस्ट्री की छायाप्रति (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- राजस्व न्यायालय / तहसीलदार का नामांतरण आदेश |
- हस्तान्तरण कर्ता एवं हस्तांतरणी का आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- मंडल (Housing Board) / प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा जारी नामांतरण आदेश |
- शपथ पत्र, सहमति पत्र (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
- बिजली बिल
- अन्य दस्तावेज
उत्त्तराधिकारी के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज
- "उत्त्तराधिकारी प्राप्त करने का साधन" में चयनित दस्तावेज (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- मृतक एवं समभिहस्तांतरणी का आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
- रजिस्ट्री की छायाप्रति (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
- शपथ पत्र , सहमति पत्र (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
- बिजली बिल
- मंडल (Housing Board) / प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा जारी नामांतरण आदेश |
- अन्य दस्तावेज
ईश्तहार जारी होने के बाद सात दिवस के भीतर प्रकाशित समाचार पत्र की मुख्य पृष्ठ एवं ईश्तहार / विज्ञापन अपलोड नहीं करने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा| पुनः आवेदन करने की स्थिति में 400 रु नामांतरण शुल्क पुनः देय होगा|
बटवारा नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन ना करें |