नामांतरण हेतु आवेदन फॉर्म / आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

कृपया अनिवार्य दस्तावेजों का अलग-अलग PDF बनाकर एक साथ सहायक दस्तावेज में अपलोड करें | अनिवार्य दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आपकी आवेदन निरस्त हो सकती है इसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा |

हस्तान्तरण के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज

  1. "हक अंतरण करने का साधन" में चयनित दस्तावेज (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  2. B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  3. रजिस्ट्री की छायाप्रति (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  4. राजस्व न्यायालय / तहसीलदार का नामांतरण आदेश |
  5. हस्तान्तरण कर्ता एवं हस्तांतरणी का आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  6. मंडल (Housing Board) / प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा जारी नामांतरण आदेश |
  7. शपथ पत्र, सहमति पत्र (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  8. बिजली बिल
  9. अन्य दस्तावेज

उत्त्तराधिकारी के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज

  1. "उत्त्तराधिकारी प्राप्त करने का साधन" में चयनित दस्तावेज (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  2. मृतक एवं समभिहस्तांतरणी का आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  3. B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  4. रजिस्ट्री की छायाप्रति (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  6. शपथ पत्र , सहमति पत्र (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  7. बिजली बिल
  8. मंडल (Housing Board) / प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा जारी नामांतरण आदेश |
  9. अन्य दस्तावेज
ईश्तहार जारी होने के बाद सात दिवस के भीतर प्रकाशित समाचार पत्र की मुख्य पृष्ठ एवं ईश्तहार / विज्ञापन अपलोड नहीं करने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा| पुनः आवेदन करने की स्थिति में 400 रु नामांतरण शुल्क पुनः देय होगा|
बटवारा नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन ना करें |