नामांतरण हेतु आवेदन फॉर्म / आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

ऑनलाइन नामांतरण प्राणली मे, पूर्व मे लिए गए आवेदन चाहे हो किसी भी स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं एवं सभी नए आवेदनों की समस्त प्रक्रिया और आवेदनों का निस्तारण नए परिसीमन अनुसार की जाएगी।

हस्तान्तरण के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज

  1. "हक अंतरण करने का साधन" में चयनित दस्तावेज (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  2. B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  3. रजिस्ट्री की छायाप्रति (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  4. राजस्व न्यायालय / तहसीलदार का नामांतरण आदेश |
  5. हस्तान्तरण कर्ता एवं हस्तांतरणी का आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  6. मंडल (Housing Board) / प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा जारी नामांतरण आदेश |
  7. शपथ पत्र, सहमति पत्र (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  8. बिजली बिल
  9. अन्य दस्तावेज

उत्त्तराधिकारी के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज

  1. "उत्त्तराधिकारी प्राप्त करने का साधन" में चयनित दस्तावेज (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  2. मृतक एवं समभिहस्तांतरणी का आधार कार्ड (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  3. B-1 फॉर्म (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  4. रजिस्ट्री की छायाप्रति (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र (अनिवार्य रूप से अपलोड करें |)
  6. शपथ पत्र , सहमति पत्र (बी-1 फॉर्म नहीं होने पर शपथ पत्र अनिवार्य है|)
  7. बिजली बिल
  8. मंडल (Housing Board) / प्राधिकरण (Raipur Development Authority) द्वारा जारी नामांतरण आदेश |
  9. अन्य दस्तावेज
ईश्तहार जारी होने के बाद सात दिवस के भीतर प्रकाशित समाचार पत्र की मुख्य पृष्ठ एवं ईश्तहार / विज्ञापन अपलोड नहीं करने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा| पुनः आवेदन करने की स्थिति में 400 रु नामांतरण शुल्क पुनः देय होगा|
बटवारा नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन ना करें |