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मूल निवासी प्रमाण - पत्र / जाति प्रमाण - पत्र / वंशावली - (छत्तीसगढ़ शासन के तहसीलदार अथवा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
जन्म प्रमाण - पत्र (छत्तीसगढ़ शासन के सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
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